अयोध्या विवाद: मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने पर गर्व, इस्तीफा नहीं- उमा


बाबरी केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत भाजपा और विश्व हिन्दु परिषद के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बुधवार को कहा कि वहां कोई साजिश नहीं थी, बल्कि सब कुछ खुल्लम-खुल्ला था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने पर गर्व है, राम मंदिर बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी।

उमा भारती ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वह अयोध्या के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि अयोध्या के लिए, गंगा के लिए और तिरंगे के लिए वह कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं।

मंत्री पद से इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी देश में आपातकाल और 1984 के दंगे के पीछे थी उसे उनका इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है।

उमा ने कहा कि वह आज रात को ही आयोध्या जाएंगी। रामलला, रामजी को अपना गर्व और संतोष व्यक्त करेंगी कि उनको इतना सम्मान मिला।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बाबरी केस के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, एमएम जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार समेत भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश (धारा 120 बी)के तहत मुकदमा चलेगा।

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला देते हुए कहा कि मामले का ट्रायल जल्द पूरा किया जाएव रोजाना सुनवाई हो। हालांकि राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण कल्याण सिंह पर यह मुकदमा नहीं चल पाएगा।

मंत्री पद से इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी देश में आपातकाल और 1984 के दंगे के पीछे थी उसे उनका इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है।

उमा ने कहा कि वह आज रात को ही आयोध्या जाएंगी। रामलला, रामजी को अपना गर्व और संतोष व्यक्त करेंगी कि उनको इतना सम्मान मिला।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बाबरी केस के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, एमएम जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार समेत भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश (धारा 120 बी)के तहत मुकदमा चलेगा।

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला देते हुए कहा कि मामले का ट्रायल जल्द पूरा किया जाएव रोजाना सुनवाई हो। हालांकि राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण कल्याण सिंह पर यह मुकदमा नहीं चल पाएगा।

 

सौजन्यसे : http://www.livehindustan.com/

 



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