जुलाई ७, २०१९
हरियाणाके टोहानामें पुलिसने झाड फूंक करवानेवाली एक महिलाके साथ उसे प्रसादमें मादक (नशीला) पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करनेके आरोपी तान्त्रिकको बन्दी बनाया है । पुलिसने पीडिताकी परिवादपर आरोपी गिल्लां वाली ढाणी निवासी मोहम्मद अलीके विरुद्ध धारा-३७६ (२) एन, ३८६, ५०६ व ३२८ ‘भादंसं’के अन्तर्गत प्रकरण प्रविष्टकर न्यायालयमें प्रस्तुत किया । जहां न्यायाधीशने पुलिसके आग्रहपर उसे एक दिनके पुलिस रिमांडपर भेजे जानेके आदेश दिए हैं ।
पीडिताने बताया कि उसका अपने पतिके साथ तलाक हो चुका है । उसने बताया कि लगभग चार वर्ष पूर्व झाड-फूंक करने वाले उक्त आरोपी मोहम्मद अलीके साथ उसकी जान पहचान हो गई थी । उसने बताया कि वह भी उसके पास झाड-फूंक करवाने जाती थी । उसने बताया कि झाड फूंक करवानेके मध्य लगभग चार-पांच माह पश्चात आरोपीने उसे पीरका प्रसाद कहकर कुछ मादक पदार्थ खिला दिया, जिससे वह अचेत (बेहोश) हो गई ।
उसके पश्चात उसने बिना उसकी इच्छाके उसके साथ दुष्कर्म किया । होशमें आनेपर जब उसे दुष्कर्मके बारे ज्ञात हुआ तो उसने इस बातपर विरोध किया तो इसपर आरोपीने कहा कि वह तेरेको पसंद करता है तथा तेरे बिना रह नहीं सकता । फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा कि इसलिए यदि तूने किसीको इस बारेमें कुछ बताया तो तेरेको बदनाम कर दूंगा तथा मरवा दूंगा । पीडिताने कहा कि उसके मौनका लाभ उठाते हुए उसके पश्चात भी वह उसे भयभीतकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और उससे रुपए भी ऐंठता रहा है । महिलाने आरोपीके विरुद्ध कार्यवाही किए जानेकी मांग की है ।
“हिन्दू महिलाओंको जिहादियोंसे दूर रहना चाहिए । आए दिन हो रहे समाचारोंको देखते हुए भी नेत्रोंपर पट्टी बांधकर उनसे जानपहचान बढानेपर स्वयंका जीवन नष्ट करनेवाली हिन्दू महिलाएं स्वयं इसकी उत्तरदायी हैं ।” – सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ
स्रोत : भास्कर
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