मुसलमान युवकने दिया विवाहका प्रलोभन, अवयस्क लडकीसे किया दुष्कर्म
२० फरवरी, २०२१
मध्य प्रदेशके इन्दौरमें लव जिहादका प्रकरण उजागर हुआ है । एक २१ वर्षीय मुसलमान युवक फरहानपर ‘लव जिहाद’के अन्तर्गत प्राथमिकी प्रविष्ट की गई है । फरहानने अपना धर्म छिपाकर, छद्म नाम राहुल रखकर, एक १७ वर्षीय अवयस्क लडकीसे दुष्कर्म किया है । उसने लडकीसे विवाह करनेका प्रलोभन दिया था और उसके पश्चात फरहानने लडकीसे दुष्कर्म किया । कुछ समय पश्चात लडकीको पता चला कि कि वह राहुल नहीं; अपितु एक मुसलमान फरहान है । सच्चाई पता चलनेपर लडकीने पुलिसमें परिवाद प्रविष्ट करा दिया । पुलिसने ‘धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम’की धारा ३/५ तथा भारतीय दण्ड संहिताकी धारा ३७६ के अन्तर्गत इस परिवादकी प्राथमिकी प्रविष्ट की है । इसकी अभी जांच चल रही है । ‘लव जिहाद’के विरुद्ध यह अधिनियम ९ ‘जनवरी’से प्रभावमें लाया गया था । पुलिसद्वारा अभीतक फरहानको बन्दी नहीं बनाया गया है ।
नए कठोर अधिनियम बनाए जानेपर भी मुसलमान अपने चरित्रमें सुधार नहीं करना चाहते; अपितु वे पूर्वकी भांति, उसी प्रकार ‘लव जिहाद’कर हिन्दू युवतियोंके जीवनको नष्ट करना चाहते हैं । हिन्दूराष्ट्र होनेपर ऐसे दुष्कर्मियोंको त्वरित मृत्युदण्ड दिया जाएगा । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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