निकिताके दोनों मुसलमान हत्यारोंको प्राप्त हुआ आजीवन कारावास


२७ मार्च, २०२१
     हरियाणा न्यायालयकी तीव्र न्याय पद्धतिने दो अपराधी मुसलमानोंको आजीवन कारावासका दण्ड सुनाया है और प्रत्येकको बीस सहस्र रुपयोंका आर्थिक दण्ड भी लगाया है । दोनों मुसलमान अपराधी तौसीफ और रेहानने निकिता तोमरको मार्गपर चलते हुए गोली मारकर हत्या कर दी थी । उन्होंने निकिताको अपनी चलती गाडीमें खींचकर अपहरण करनेका प्रयास किया था । असफल हो जानेपर उन्होंने तमंचेसे गोली मार दी, जिसका पूर्ण दृश्य ‘सीसीटीवी’के ‘कैमरे’में बद्ध हो गया था ।
      इससे पूर्व भी वे निकितासे छेडछाड किया करते थे, जिसका उसने पुलिसमें परिवाद प्रविष्ट करवाया था; किन्तु कुछ समय पश्चात वह विवाद निरस्त करवा दिया गया था । उसके पश्चात वे दोनों पुनः उसे कष्ट देने लगे और उसपर इस्लाम अपनानेका दबाव बनाने लगे थे । इस प्रकारके दबावकी असफलताके कारण ही उन दोनोंने हिन्दू युवतीकी हत्या कर दी थी । उनके साथ तीसरा आरोपी अजरुद्दीन स्वतन्त्र कर दिया गया, जब कि उसने इन दोनोंको हत्याके लिए शस्त्र उपलब्ध कराया था ।
         न्यायालयद्वारा पांच माह लगाकर भी बहुत समयका दुरुपयोग हुआ; क्योंकि जिस दिन घटना हुई, उसी दिन सभीको ज्ञात था कि हत्या किसने की है ? इन पांच माहके मध्य कई अन्य युवतियोंकी हत्या और अपहरण किए जा चुके हैं । यदि इन दोनों अपराधियोंको शीघ्र ही मृत्युदण्ड दिया जाता तो अन्योंको भी अपराध करनेसे पूर्व भय अवश्य होता और अपराधोंमें न्यूनता आ सकती थी । हिन्दू राष्ट्रमें ऐसे अपराधियोंको तत्काल मृत्युदण्ड  दिया जाएगा । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 
 
स्रोत : ऑप इंडिया


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