न्यायालयने जांचमें बाधाकी आशंकाके चलते आरोपी ताहिर हुसैनको नहीं दी प्रतिभूतिपर मुक्ति


१५ मई, २०२१
देहलीकी एक न्यायालयने राष्ट्रीय राजधानीके उत्तर पूर्वी भागमें विगत वर्ष उपद्रवके मध्य गुप्तचर अधिकारी अंकित शर्माकी हत्याके प्रकरणमें आरोपी ताहिर हुसैनकी ‘जमानत’ याचिका निरस्त करते हुए कहा कि उसके विरुद्ध सूचनामें यह बतानेवाली पर्याप्त सामग्री है कि वह देहली ‘दंगों’ और ‘IB’ अधिकारी अंकित शर्माकी हत्याका आरोपी है । जांच अभी चल रही है और आशंका है कि वह साक्षियोंको डरा-धमका सकता है ।
   न्यायालयका यह निर्णय उचित है; किन्तु अपर्याप्त है । हत्यारोंको शीघ्र दण्डित किया जाना चाहिए । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 
 
स्रोत : ऑप इंडिया


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