अल्पवयीन १३ वर्षकी बालिकाको प्रेमजालमें फंसाकर ‘निकाह’ करनेका इच्छुक था शाहिद, कानपुरमें पुनः ‘लवजिहाद’का कुप्रयास
३० अक्टूबर, २०२१
उत्तरप्रदेशके कानपुरमें शाहिद नामक विवाहित व्यक्तिने श्रमिक परिवारकी एक अल्पवयस्क १३ वर्षीय बालिकाको अपने प्रेमजालमें फंसाया । कुछ वर्ष पूर्वतक वह उसके परिवारके निकट ही निवास करता था । ‘निकाह’के पश्चात वह अपनी पत्नीके साथ अन्य स्थानपर रहने लगा था । अल्पवयीन किशोरीको प्रेमजालमें फंसाकर उसने बताया कि वह प्रथम पत्नीको ‘तलाक’ दे चुका है । किशोरीको वह अपने संग ले गया व ‘निकाह’का दबाव बनाने लगा; यद्यपि पूर्वमें उसने किशोरीसे यह भी कहा था कि उसे धर्मान्तरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।
लडकीके परिजन ४ दिनतक ‘पुलिस थाने’ जाते रहे । बजरंगदलके कार्यकर्ताओंके हस्तक्षेपके पश्चात ‘पुलिस’ने शाहिदको बन्दी बनाया । उससे पूछताछकर लडकीतक पहुंचे । लडकीने बताया कि प्रथम उसने धर्मान्तरण नहीं करने को कहा था; परन्तु उसके पश्चात ‘निकाह’ हेतु दबाव बनाने लगा । ज्ञात हुआ है कि उसका पहली पत्नीसे ‘तलाक’ नहीं हुआ है । ‘पुलिस’ने परिवाद प्रविष्टकर लडकीको चिकित्सा जांच हेतु भेज दिया है ।
उत्तरप्रदेशमें ‘लवजिहाद’के विरुद्ध विधान गठित हो चुका है । आरोपीको कठोर दण्ड दिया जाएगा ऐसी न्यायव्यवस्थासे अपेक्षा है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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