विवाहके ८ वर्ष उपरान्त फारूकने हिन्दू युवतीको दिया ‘तीन तलाक’, अब ‘हलाला’का दबाव
२९ मार्च, २०२२
मध्य प्रदेशके नरसिंहपुर जनपदमें चौंकानेवाला प्रकरण सामने आया है । एक हिन्दू युवतीने धर्मान्ध जिहादी युवकसे ८ वर्ष पूर्व विवाह किया था । आरोप है कि ससुरालवालोंने आरम्भमें उसपर धर्म-परिवर्तनका दबाव बनाया । फिर पतिने ‘तीन तलाक’ दिया और अब ‘हलाला’के लिए व्यथित किया जा रहा है । ‘पुलिस’ने इस प्रकरणमें अभियोग प्रविष्ट कर लिया है।
नरसिंहपुरके करेलीमें एक हिन्दू युवतीने फारुख नामके युवकसे आठ वर्ष पूर्व विवाह किया था । दोनोंके दो बच्चे भी हैं । अब युवतीका आरोप है कि पतिने उसे ‘तीन तलाक’ दे दिया और फिर ‘हलाला’के लिए दबाव बनाया । पति फारुखके घरवाले भी युवतीसे मारपीटकर दहेजके लिए दबाव बना रहे थे । युवतीने करेली ‘थाने’में ससुरालवालोंपर दहेजके लिए व्यथित करनेका प्रकरण प्रविष्ट कराया है ।
युवतीका आरोप है कि फारुखने उससे तीन बार ‘तलाक’ कहा । अब कह रहा है कि पहले ‘हलाला’ कराओ, उसके उपरान्त ‘वापस’ रखूंगा । करेली ‘थाना’ प्रभारी अखिलेश मिश्रने कहा कि २६ वर्षीय महिलाके परिवादके आधारपर धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम, ‘तीन तलाक’ विधान, दहेज उत्पीडन और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियमके अन्तर्गत प्रकरण प्रविष्ट कर लिया है । ‘पुलिस’ने फारुख सहित उसके परिवारवालोंको आरोपी बनाया है । ‘पुलिस’ने एक आरोपीको बन्दी भी बना लिया है । शेष लोग भगोडे बताए जा रहे हैं ।
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