वैधानिक व्यवस्थाका कारण बताकर हिन्दू नववर्ष व महाआरतीपर प्रतिबन्ध हेतु धारा १४४, बीकानेरमें हिन्दूविरोधी गहलोत शासनका आदेश


३१ मार्च, २०२२
राजस्थानमें कोटाके पश्चात बीकानेरमें भी प्रशासनने धारा १४४ लगा दी है । इसके अन्तर्गत किसी भी यात्रा, ‘रैली’, ‘जुलूस’ हेतु आयोजकोंको सम्बन्धित थानाधिकारीसे अनुमति लेनी होगी । बीकानेरमें २ अप्रैलको आयोजित होनेवाली हिन्दू धर्मयात्रा व महाआरतीसे पूर्व लगी धारा १४४ के कारण, इसे गहलोत शासनका हिन्दू विरोधी पग कहा जा रहा है ।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों कोटा जनपदमें धारा १४४ लगाई गई थी, इसे ‘कश्मीर फाइल्स’ न देखने हेतु उठाया पग बताया गया था ।
जनपद  ‘मैजिस्ट्रेट’  भगवती  प्रसादने  इसे  सार्वजनिक
स्थलोंपर ,’जुलूस’, ‘रैली’, प्रदर्शनी इत्यादि आयोजनोंसे क्षीण होती वैधानिक व्यवस्था हेतु उठाया पग बताया है । दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १४४ के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी रहेगी ।
बीकानेरकी महापौर सुशीला कंवरने इसे तुष्टीकरणकी राजनीति बताया । ‘भाजपा’ने कहा कि सालासर धाममें रामदरबार विग्रहपर ‘बुलडोजर’ चलानेवाली कांग्रेसकी हिन्दू पर्वपर यह कुदृष्टि है ।
       ‘भाजपा’का कहना उचित है । जिस राजस्थानमें ‘पीएफआई’ जुलूस निकाल सकती है, वहां हिन्दू पर्वपर ऐसी रोक क्यों ? यह निश्चित ही गहलोत शासनका हिन्दूद्रोही पग है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 


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