उत्तिष्ठ कौन्तेय ! 


राष्ट्रीय जांच अभिकरणके (एनआईएके) एक विशेष न्यायलयने प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन ‘स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) का शिविर(कैंप) चलानेके प्रकरण में ३५  मेंसे १८ आरोपियोंको दोषी घोषित दिया है । एनआईएके एरनाकुलम स्थित विशेष न्यायलयने प्रकरणमें सुनवाईके पश्चात यह निर्णय सुनाया है ।
दोषियोंको दण्ड देनेकी घोषणा आज की जाएगी । न्यायलयने इन्हें अवैध  गतिविधि (निवारण) अधिनियमके अन्तर्गत दोषी बताया है। सिमीके सदस्य केरलके वागामोनमें गुपचुप रीतिसे यह कैंप चला रहे थे और यहां अन्य सदस्योंको शस्त्रास्त्र(हथियार) चलाने, विस्फोटक बनाने और जिहादका प्रशिक्षण दिया जाता था । इस कैंपमें सिमीके केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र , गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेशके सदस्योंको प्रशिक्षण दिया जाता था ।
कश्मीरसे केरल तक धर्मान्धोंने इस राष्ट्रको खोखला करनेका सर्व उपाय कर रहे हैं। हिन्दुओं ! अब तो जागो ! कहीं देर न हो जाए !
– तनुजा ठाकुर (१५.५.२०१८)


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