उत्तरप्रदेशमें एक से अधिक विवाह करनेपर पुलिसकर्मीके लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे, मुसलमानोंपर नहीं लागू होगा यह कानून


नई दिल्ली/लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथकी अध्यक्षतामें मंगलवारको (२२ मई) लोकभवनमें हुई कैबिनेटकी बैठकमें ११ महत्वपूर्ण प्रस्तावोंको स्वीकृति मिली। बैठकमें एक निर्णय लेते हुए नियम १६ में संशोधनके द्वारा ये निर्णय हुआ कि उपनिरीक्षक  और निरीक्षककी नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षणके साथ इनकी सीटों का चयन करेंगे। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षण नागरिक पुलिस सेवा नियमावलीमें चतुर्थ संशोधनको कैबिनेटने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही एक से अधिक विवाह करने वाले उपनिरीक्षक  और निरीक्षक भर्ती परीक्षाके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन, पर्सनल लॉ बोर्डके क्षेत्रमें आने वाले लोगोंको (मुस्लिम) इस नियममें नहीं आयेंगे। साथ ही अब पुलिस विभागमें महिलाओं और पुरुषोंकेलिए अलग-अलग भर्ती नहीं निकलेंगी।

नियम-१२ और १६ में संशोधन
जानकारी के अनुसार, इसके लिए उपनिरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावलीमें संशोधन करके नई नियमावली लागू करनेको स्वीकृति दी गई है। इसके लिए नियमावलीके नियम-१२ में संशोधन किया गया है। नियम १६ में संशोधनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि उपनिरीक्षक और निरीक्षककी नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षणके साथ इनकी सीटोंका चयन करेंगे। इसके बाद विभागाध्यक्ष उनका परीक्षण करेंगे। विभागाध्यक्ष परीक्षणके बाद सरकारको भेजेंगे और सरकार विभागके द्वारा पुलिस भर्ती बोर्डको इन खाली पदोंकी संख्याका विज्ञापन देंगे।



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