मुजफ्फरनगर उपद्रवमें ७ धर्मान्ध आरोपी दोषी घोषित; ११९ के विरुद्घ अभियोग वापस लेगा शासन !


जनवरी ७, २०१९

 

मुजफ्फरनगर उपद्रवके ७ आरोपियोंको अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालयमें दोषी बताया गया है । मुजफ्फरनगरके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हिमांशु भटनागरने इन सभी आरोपियोंको दोषी बताते हुए कारावासमें भेज दिया है । न्यायालयने इस प्रकरणमें दोषियोंको दण्ड देनेके लिए ८ फरवरीकी निर्धारित की है ।

मुजफ्फरनगर उपद्रवके इसी प्रकरणमें राज्यके योगी शासनने बडा निर्णय लिया है । शासनकी ओरसे विशेष सेक्रेटरी जेपी सिंह और अंडर सेक्रेटरी अरुण कुमार रायने मुजफ्फरनगरके जिला न्यायाधीशको पत्र लिखा है ।

पत्रमें मुजफ्फरनगर उपद्रवसे जुडे ३८ प्रकरणको वापस लेनेके लिए कहा गया है । इन सभी ३८ प्रकरणोंमें लगभग ११९ लोग अभियुक्त बनाए गए थे । शासनकी ओरसे न्यायालयको भेजे गए इस पत्रको राज्यपालद्वारा स्वीकृति दे दी गई है ।

उल्लेखनीय है कि अगस्त २०१३ में उत्तर प्रदेशके मुजफ्फरनगरके कवाल गांवमें दो सम्प्रदायके मध्य उत्पात हुआ था । इसमें सचिन व गौरव नामके दो लोगोंके प्राण चले गए थे । इन दोनों ही लोगोंकी जघन्य हत्यामें सभी सात मुसलमान आरोपी सम्मिलित थे, जिनके नाम क्रमश: मुजस्सिम, मुजम्मिल, फ़ुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजाल और इकबाल हैं ।

कवाला गांवकी इस घटनाके पश्चात मुजफ्फरनगर नगर और शामलीमें भी दो सम्प्रदायके मध्य उपद्रव हुए थे । इसमें लगभग ६० से अधिक लोगोंकी मृत्यु हुई थी, जबकि सैकडों लोग चोटिल हुए थे ।

इस वीभत्स घटनामें कुल ८ आरोपी थे, जिनमें एक आरोपी शहनवाजकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है ।

 

“अब समय आ गया है कि इस देशमें आतंकियों और उपद्रवकारियोंका धर्म निर्धारित करना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया गया तो हिन्दुओंको अपने ही देशमें निष्कासितोंकी भांति रहना पडेगा ! आए दिन इस देशमें धर्मान्धोंद्वारा उत्पात किया जाता है, तदोपरान्त न ही कोई कार्यवाही होती है और न ही समाचार वाहिनीयोंद्वारा उसका सत्य उजागर किया जाता है । इस प्रकरणमें भी आरोपी ८ धर्मान्ध ही थे, जिनके कारण सैकडों हिन्दुओंको प्राण खोने पडे ! अब शासक गण किस दिवसकी प्रतिक्षा कर रहे हैं ! भारत सीरिया बने, इससे पूर्व मौलवियोंके विषको प्रसारित करनेसे रोकना अत्यन्त आवश्यक है !”- सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ

स्रोत : ऑप इण्डिया



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