मार्च २३, २०१९
देहलीके एक न्यायालयने ‘फेरा उल्लंघन’से सम्बधित एक प्रकरणमें मदिरा व्यवसायी विजय माल्याकी बेंगलुरूमें स्थित सम्पत्तियोंको कुर्क (न्यायानुसार अधिकृत) करनेका आदेश दिया है ।
बेंगलुरू पुलिसने प्रवर्तन निदेशालयके विशेष लोक अभियोजक एन.के.मत्ता और अधिवक्ता संवेदना वर्माके माध्यमसे इस सम्बन्धमें न्यायालयके पहलेके आदेशको लागू करनेके लिए और समय मांगा था । इसके पश्चात मुख्य ‘मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट’ दीपक शेरावतने नूतन निर्देश जारी किए ।
न्यायालयने राज्य पुलिसको १० जुलाईतक सम्पत्तियां अधिकृत करनेके निर्देश दिए, उसी दिवस प्रकरणपर अगली सुनवाई होगी । इससे पूर्व बेंगलुरू पुलिसने न्यायालयको सूचित किया था कि उसने माल्याकी १५९ सम्पत्तियोंका अभिज्ञान किया है; परन्तु वह इनमेंसे किसीको भी अधिकृत नहीं कर पाई ।
न्यायालयने प्रकरणमें गत वर्ष चार जनवरीको माल्याको भगोडा अपराधी घोषितकर दिया था । न्यायालयने गत वर्ष आठ मईको बेंगलुरू पुलिस आयुक्तके माध्यमसे प्रकरणमें माल्याकी सम्पत्तियां अधिकृत करनेका निर्देश दिया था और इसपर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मांगा था ।
उसने मदिरा व्यवसायीके विरुद्ध १२ अप्रैल २०१७को बेमियादी गैर जमानती आदेश जारी किया था ।
स्रोत : लाइव हिन्दुस्तान
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