गुजरातके अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और भावनगरमें सडक किनारे मांसाहार भोजनपर प्रतिबन्ध
१६ नवम्बर, २०२१
अहमदाबाद महानगर पालिकाने १६ नवम्बर २०२१, मंगलवारसे सडकोंके किनारे मांंसाहारी भोजन बेचनेवाले ‘स्टॉल’पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । विद्यालय-महाविद्यालयों और धार्मिक स्थानोंसे १०० मीटरकी परिसीमामें आनेवाली सार्वजनिक सडकोंके किनारे मांंसाहारी भोजन विक्रय करनेके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । नगरके लोगोंकी ओरसे इन ‘स्टॉल’को लेकर असंख्य परिवाद आए थे, जिसको ध्यानमें रखते हुए योजना समितिकी बैठकमें यह निर्णय लिया गया है । मुख्यमन्त्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि यह शाकाहारी या मांंसाहारी होनेका प्रश्न नहीं है । लोग जो चाहें वह खानेके लिए स्वतन्त्र हैं; किन्तु ‘स्टॉल’पर विक्रय किया गया पदार्थ हानिकारक नहीं होना चाहिए और यातायात बाधित नहीं होना चाहिए । गुजरातमें अहमदाबादसे पूर्व वडोदरा, राजकोट व भहावनागरसे भी हीन गुणवत्तायुक्त भोजन विक्रय करनेवालोंपर इस प्रकारकी कार्यवाही की जा चुकी है । अधिकारियोंको ये निर्देश दिए गए हैं कि मांंसाहारी भोजन सार्वजनिक रूपसे ‘स्टॉल’पर विक्रय न हो और जो लोग इसे विक्रय कर रहे हैं, वह मांंसाहारी भोजनको ढंककर रखें ! अण्डे और उससे बनी सामग्रियोंको भी सार्वजनिक रूपसे विक्रय करनेवालोंपर यह नियम क्रियान्वित होगा ।
मांसाहारी व्यंजन खुलेमें बिकनेसे शाकाहारियोंकी भावनाएं आहत होती हैं; अतः गुजरात शासनका निर्णय उचित है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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