‘भारतीय विधानका पालन करो, अन्यथा यहांसे चलते बनो’, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयद्वारा ‘ट्वीटर’को चेतावनी
३ फरवरी, २०२२
भारतमें व्यवसायकर भारतकी न्यायव्यवस्थाके विरोधमें बोलनेवाले विदेशी संस्थानोंको देशसे निकाल बाहर करो ! आंध्रप्रदेश उच्चन्यायालयके विरोधमें अवमाननाकारक आवेदन लौटा लेनेके आदेशका पालन न करनेके कारण उच्च न्यायालयद्वारा यह चेतावनी दी गई है, ऐसा न्यायालयद्वारा स्पष्ट किया गया । ‘ट्वीटर’ भारतीय विधानके साथ ‘लुकाछिपी’ नहीं खेल सकता । भारतमें कार्य करना हो, तो देशके विधानका पालन करना होगा ।
‘ट्वीटर’की भारत विरोधी नीतियोंके चलते ‘ट्वीटर’को त्वरित प्रतिबन्धितकर कठोर आर्थिक दण्ड देना चाहिए, उसके प्रमुखोंको कारावास भेजनेका प्रबन्ध करना चाहिए, तभी कुछ सुधार होगा ।
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