ईसाईमें परिवर्तन करनेके प्रकरणमें न्यायालयने आरोपियोंके विरुद्ध अभियोग प्रविष्ट करनेके आदेश !


सितम्बर ११, २०१८

उत्तरप्रदेशके जौनपुरमें कथित रूपसे धर्म परिवर्तन करने वालेके प्रकरणमें न्यायालयने आरोपियोंके विरुद्ध अभियोग प्रविष्ट करके कार्यवाही करनेका आदेश दिया है । न्यायालयने यह आदेश एक अधिवक्ताके आवेदन करनेपर दिया है । आपको बता दें कि जौनपुरके चन्दवक थाना क्षेत्रके भूलडीह गांवमें बहला फुसलाकर हिन्दुओंको इसाई धर्म स्वीकृत कराया गया था ! इस सम्बन्धमें दीवानी न्यायालयके अधिवक्ता बृजेश सिंहने ‘धारा १५६(३)’के अन्तर्गत न्यायालयमें दिए गए प्रार्थना पत्रपर आदेश दिया गया । अधिवक्ताके अनुसार, भूलनडीह गांव चल रहे एक केन्द्रद्वारा प्रार्थनाके नामपर सनातन धर्मसे ईसाई मतमें छल से धर्म परिवर्तन करनेका आक्षेप लगाया था । उन्होंने बताया कि उक्त केन्द्रके संचालक दुर्गा प्रसाद यादव, कीरित रॉय और जितेन्द्र सहित २७१ लोग गत १० वर्षोसे जौनपुर सहित चार प्रान्तोंमें सनातन धर्मके विरुद्ध प्रचार-प्रवचन कर गरीब और पिछडोंको धोखा देकर, बहलाकर और रुपयोंका लालच देकर ईसाई धर्ममें सम्मिलित कर रहे हैं ।

आरोप है कि दुर्गा प्रसाद यादव और उसके कुछ साथी गांवकी भोली-भाली अनपढ लोगोंको बहलाकर इसाई धर्मको स्वीकृत करा रहे हैं ! ये लोग किसीका रोग ठीक करने किसीको धनका लालच देकर हिन्दू धर्मको त्यागने हेतू विवश कर रहे है ! आरोप है कि इतना ही नहीं ये लोग मादक पदार्थ भी खिलाकर हिन्दुओंको बरगला रहे हैं ।

वहीं, न्यायालयका आदेश मिलते ही पुलिस इस प्रकरणमें आरोपीके विरुद्ध अभियोग प्रविष्ट करके विवेचना आरम्भ कर दिया है । एसपी सिटीने कहा कि आरोपी दुर्गा यादव सहित २७१ के विरुद्ध अभियोग प्रविष्ट किया है ।

 

“इन धर्मद्रोहियोंको न्यायालय कठोर से कठोर दण्ड दे” – सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ

 

स्रोत : जी न्यूज 



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