असमके सोनारी नगर क्षेत्रमें गोमांसके विक्रयपर लगे प्रतिबन्धको गुवाहाटी उच्च न्यायालयसे ‘नोटिस’
१८ जुलाई, २०२२
गुवाहाटी उच्च न्यायालयने असमके सोनारी महानगरपालिका क्षेत्रमें गोमांसके विक्रयपर पूर्ण प्रतिबन्धको चुनौती देनेवाली एक याचिकापर महापालिकाको ‘नोटिस’ जारी किया है । न्यायालयने मुजीब रोहमन एवं एक अन्यद्वारा प्रविष्ट की गई याचिकापर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया । असम महापालिकाने ‘असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट’ अर्थात असम पशु संरक्षण अधिनियमकी धारा ८ के अनुसार महापालिकाने १५ जुलाई २०२२ से महापालिका क्षेत्रमें गोमांसके व्यवसायपर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया है । वहीं याचिकाकर्ताओंका कहना है कि इस क्षेत्रमें उनका व्यवसाय उनके पूर्वजोंके समयसे चला आ रहा है । सम्बन्धित अधिनियम भी पूर्ण बन्दीपर विचार नहीं करता है । इस अधिनियमके अनुसार व्यवसाय करनेके लिए दूसरा उपयुक्त स्थान दिए बिना पूर्ण प्रतिबन्धका विचार नहीं किया जा सकता ।
न्यायालय, विद्यमान विधानके अनुसार निर्णय करता है; अतः गोहत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर, ऐसे सभी प्रकरणोंको समाप्त किया जाए । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
Leave a Reply