मथुराके ‘शाही ईदगाह’ ढांंचेकी १३.३७ एकड भूमि हिन्दुओंकी, न्यायालयमें प्रलेख प्रस्तुत, ध्वनि विस्तारक यन्त्रसे ‘अजान’पर रोककी भी मांंग


२६ मई, २०२२
       उत्तरप्रदेशके मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान मन्दिर एवं ‘शाही ईदगाह’ ढांंचेको लेकर न्यायालयमें नूतन याचिका प्रस्तुत की गई है । याचिकामें कहा गया है कि विवादित ‘ईदगाह’ ढांंचा केशवदेव मन्दिरका गर्भगृह है; इसलिए प्रातः ४:३० बजे ध्वनि विस्तारक यन्त्रपर ‘अजान’को प्रतिबन्धित किया जाए । इसके साथ ही जन्मस्थान न्यासमें (ट्रस्ट) ‘ईदगाह’ सहित १३.३७ एकड भूमिपर प्रतिवाद करते हुए, इससे सम्बन्धित प्रलेख न्यायालयको प्रस्तुत किए है ।
       भारतवर्षमें मुसलमानोंकी मूलभूत वास्तविकतासे लेकर बाह्य व्यवस्थाएं ‘मस्जिदें’, ‘दरगाहें’ इत्यादि सब कुछ विवादस्पद हैं; यह सर्वविदित अकाट्य सत्य है । जो असत्यके आधारपर टिका हो, वह कभी स्थाई नहीं हो सकता; इसलिए भारतवर्षके सभी मुसलमानोंको सनातन धर्ममें पुनः प्रवेश करना चाहिए, इसीमें हित निहित है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 
 
स्रोत : ऑप इंडिया


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