“केरलके ‘मीडियावन’ नामक वृत्त ‘चैनेल’पर लगाया प्रतिबन्ध योग्य है” – केरल उच्चन्यायालय
९ फरवरी, २०२२
केरलके ‘मीडियावन’ नामक वृत्त ‘चैनेल’पर केन्द्र शासनद्वारा लगाए गए प्रतिबन्धको केरल उच्चन्यायालयने उचित ठहराया है । इस ३१ जनवरीसे इस ‘चैनेल’का प्रसारण बन्द हुआ है । ‘माध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड’द्वारा इस चैनलका संचालन किया जा रहा था । इस कम्पनीके निवेशक ‘जमात-ए-इस्लाम’ नामक संगठनके सदस्य हैं । गुप्तचर तन्त्रोंद्वारा प्राप्त जानकारीके आधारपर केन्द्रने इसे प्रतिबन्धित किया था । इसके विरोधमें यह ‘चैनेल’ चुनौती देने उच्च न्यायालय गया था ।
विदेशोंमें बैठकर देशके शत्रु भारत विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रकारसे षड्यन्त्र रचते हैं, जिससे यहां अशान्ति हो । केन्द्रने प्रतिबन्ध लगाकर प्रशंसनीय कार्य किया है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
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