दिसम्बर २५, २०१८
मौहालीके ‘फेज-१’में रहने वाली एक महिलाने तीन तलाक देनेपर अपने पतिके विरुद्ध अभियोग प्रविष्ट कराया है । महिला पंजाब विश्वविद्यालयसे एलएलएम उत्तीर्ण है । महिलाका आरोप है कि गत दिवसोंमें पतिसे विवाद हो गया था, जिसके पश्चात पतिने तीन तलाक दे दिया था ।
महिलाका विवाह २०१५ में नाहन न्यायालयमें अभ्यास करने वाले वसीम खानसे हुआ था । विवाहसे पूर्व निर्धारित हुआ था कि युवती नाहन न्यायालयमें अभ्यास करेगी, क्योंकि वसीम भी वहीं था, परन्तु विवाहके पश्चात अब वसीम अपनी पत्नीको न्यायालय ले जानेसे मना करता है ।
महिलाने यह भी आरोप लगाया कि किसी बातका विरोध करनेपर मारपीट व दहेज लानेके ताने सुनाए जाते हैं । इसी बातको लेकर गत दिवसोंमें विवाद बढ गया । इसके पश्चात क्रोधमें वसीमने पत्नीको ‘तलाक-तलाक-तलाक’ बोल दिया और कहा अब दोनोंमें कोई सम्बन्ध नहीं !
इसपर पीडिता बोली कि अब ये मान्य नहीं है । वह इसे नहीं मानती । पीडिता अपने पिताके घर मोहाली ‘फेज-५’ आ गई और पुलिसको परिवाद दी । पुलिसने वसीम खानके विरुद्ध धारा-४०६ व ४९८ए के अन्तर्गत अभियोग प्रविष्ट किया है ।
“मुस्लिम महिलाओंका प्रखर विरोध ही कई शताब्दियोंसे चली आ रही इस इस्लामिक कुप्रथाका अन्त कर सकता है”- सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ
स्रोत : भास्कर
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