ममता बैनर्जीका फरमान, बिना पूछे राज्‍यमें नहीं आएगी सीबीआई !!


नवम्बर १७, २०१८

पश्चिम बंगाल सरकारने ‘सीबीआई’को राज्यमें छापे मारने या जांच करनेके लिए दी गई ‘सामान्य रजामंदी’ शुक्रवार, १६ नवम्बर, २०१८ को वापस ले ली । राज्य सचिवालयके एक शीर्ष अधिकारीने ‘पीटीआई’के सन्दर्भसे यह जानकारी दी । पश्चिम बंगाल सरकारके निर्णयसे ठीक पहले आंध्र प्रदेश सरकारने भी यही पग उठाया था ।

बता दें कि पश्चिम बंगालमें वर्ष १९८९ में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकारने सीबीआईको सहमति दी थी । इस सहमतिमें यह निर्धारित हुआ था कि सीबीआई राज्य सरकारसे कोई विशेष अनुमति लिए बिना भी राज्यमें जांच या छापेमारी कर सकती है ।

एक अधिकारीने नाम नहीं प्रकट होनेकी शर्तपर पीटीआईसे कहा कि शुक्रवारको जारी आदेशके पश्चात सीबीआईको अबसे न्यायालयके आदेशके अतिरिक्त  अन्य प्रकरणमें किसीप्रकारकी जाांंचकेे लिए राज्य सरकारकी अनुमति लेनी होगी । सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानूनके अन्तर्गत कार्य करती है ।

 

“जहां बांग्लादेशी घुसपैठी बिना प्रतिबन्ध घुसकर कुछ भी कर सकते है, वहां देशकी ‘सीबीआई’ नहीं ! ममता बैनर्जीको किस बातका भय है ?”- सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ

 

स्रोत : जनसत्ता



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