अविश्वास और डरके समय ‘तबलीगी जमात’में किया अपराध : ‘मरकज’के कार्यक्रममें सम्मिलित ४९ विदेशियोंपर अर्थदण्ड


२७ फरवरी, २०२१
उत्तर प्रदेशमें ‘कोरोना’ नियमोंका उल्लंघन करते हुए पकडे गए ‘तबलीगी जमात’के कार्यक्रममें सम्मिलित ४९ विदेशी नागरिकोंमें अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके उपरान्त बुधवार, फरवरी २४, २०२१ को न्यायालयने १५०० रुपयेके अर्थदण्डसे दण्डित किया ।
न्यायालयने अपने आदेशमें कहा कि कोरोना महामारीकी असामान्य परिस्थितियोंमें अभियुक्तोंमें उस समय अपराध किया, जब समाजमें अविश्वास व भयका वातावरण था । इसलिए सभी विदेशी अभियुक्तोंको दण्डित किया जाता है ।
      कुछ समय पहले मुंबई उच्च न्यायालयद्वारा दिए गए निर्णयके विपरीत उत्तर प्रदेशके सक्षम न्यायालयद्वारा दिया गया यह निर्णय सन्तोषजनक है; किन्तु अपर्याप्त है । ‘तबलीगी जमात’ने अपराध किया और उसे छुपानेका भी प्रयास किया, जब देशमें इस महामारीकी, स्पष्ट जानकारीका भी अभाव था और प्रत्येक नागरिकके मनमें भय भी व्याप्त था । इनके लिए इतना अर्थदण्ड अपर्याप्त है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 
 
स्रोत : ऑप इंडिया


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित लेख


सूचना: समाचार / आलेखमें उद्धृत स्रोत यूआरऍल केवल समाचार / लेख प्रकाशित होनेकी तारीखपर वैध हो सकता है। उनमेंसे ज्यादातर एक दिनसे कुछ महीने पश्चात अमान्य हो सकते हैं जब कोई URL काम करनेमें विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइटके शीर्ष स्तरपर जा सकते हैं और समाचार / लेखकी खोज कर सकते हैं।

अस्वीकरण: प्रकाशित समाचार / लेख विभिन्न स्रोतोंसे एकत्र किए जाते हैं और समाचार / आलेखकी जिम्मेदारी स्रोतपर ही निर्भर होते हैं। वैदिक उपासना पीठ या इसकी वेबसाइट किसी भी तरहसे जुड़ी नहीं है और न ही यहां प्रस्तुत समाचार / लेख सामग्रीके लिए जिम्मेदार है। इस लेखमें व्यक्त राय लेखक लेखकोंकी राय है लेखकद्वारा दी गई सूचना, तथ्यों या राय, वैदिक उपासना पीठके विचारोंको प्रतिबिंबित नहीं करती है, इसके लिए वैदिक उपासना पीठ जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। लेखक इस लेखमें किसी भी जानकारीकी सटीकता, पूर्णता, उपयुक्तता और वैधताके लिए उत्तरदायी है।

विडियो

© 2021. Vedic Upasna. All rights reserved. Origin IT Solution