अविश्वास और डरके समय ‘तबलीगी जमात’में किया अपराध : ‘मरकज’के कार्यक्रममें सम्मिलित ४९ विदेशियोंपर अर्थदण्ड
२७ फरवरी, २०२१
उत्तर प्रदेशमें ‘कोरोना’ नियमोंका उल्लंघन करते हुए पकडे गए ‘तबलीगी जमात’के कार्यक्रममें सम्मिलित ४९ विदेशी नागरिकोंमें अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके उपरान्त बुधवार, फरवरी २४, २०२१ को न्यायालयने १५०० रुपयेके अर्थदण्डसे दण्डित किया ।
न्यायालयने अपने आदेशमें कहा कि कोरोना महामारीकी असामान्य परिस्थितियोंमें अभियुक्तोंमें उस समय अपराध किया, जब समाजमें अविश्वास व भयका वातावरण था । इसलिए सभी विदेशी अभियुक्तोंको दण्डित किया जाता है ।
कुछ समय पहले मुंबई उच्च न्यायालयद्वारा दिए गए निर्णयके विपरीत उत्तर प्रदेशके सक्षम न्यायालयद्वारा दिया गया यह निर्णय सन्तोषजनक है; किन्तु अपर्याप्त है । ‘तबलीगी जमात’ने अपराध किया और उसे छुपानेका भी प्रयास किया, जब देशमें इस महामारीकी, स्पष्ट जानकारीका भी अभाव था और प्रत्येक नागरिकके मनमें भय भी व्याप्त था । इनके लिए इतना अर्थदण्ड अपर्याप्त है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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