‘एआईएमआईएम’का पंजीकरण रद्द करनेकी मांगको लेकर उच्च न्यायालयमें याचिका


सितम्बर ५, २०१८

दिल्ली उच्च न्यायालयमें मंगलवारको एक याचिका प्रविष्ट की गई, जिसमें ‘एआईएमआईएम’का एक राजनीतिक दलके रूपमें पंजीकरण रद्द करनेकी मांग की गई है । याचिकामें आरोप लगाया गया है कि वह केवल मुसलमानोंसे सम्बन्धित प्रकरण उठाती है और धर्मके नामपर वोट मांगती है ।

शिवसेनाकी तेलंगाना इकाईके अध्यक्षद्वारा प्रविष्ट याचिकामें चुनाव आयोगके १९ जून २०१४ के आदेशको निरस्त करनेकी मांग की गई है, जिसके द्वारा ‘ऑल इण्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’को तेलंगानाके राज्यस्तरीय दलकी मान्यता दी गई थी ।

याचिकाकर्ता तिरुपति नरसिंह मुरारीने दावा किया कि ‘एआईएमआईएम’का संविधान और काम उच्चतम न्यायालयद्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशोंके विरुद्ध है और दलको अयोग्य ठहराया जाना चाहिए; क्योंकि उसके लक्ष्य और उद्देश्य धर्मनिरपेक्षताकी अवधारणाके विरुद्ध हैं । यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियमकी आवश्यकताओंमें से एक है ।

अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैनद्वारा प्रविष्ट याचिकामें चुनाव आयोगको ‘एआईएमआईएम’को पंजीकृत राजनीतिक दलके रूपमें मान्यता देने और मानने से रोकनेका निर्देश देनेकी मांग की गई है ।
“‘एआईएमआईएम’ सदृश आतंक रूपी दलकी मान्यता न्यायालयने त्वरित रद्द करनी चाहिए” – सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ

 

स्रोत : जी न्यूज



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