अक्तूबर १९, २०१८
महाराष्ट्रके औरंगाबाद जिलेमें एक मुस्लिम व्यक्तिने ‘व्हाट्सएप’के द्वारा अपनी पत्नीको कथित रूपसे ‘तीन तलाक’ दे दिया ! पुलिसने गुरुवार, १८ अक्तूबरको यह सूचना दी । पुलिसने बताया कि पत्नीकी परिवादपर आरोपी व्यक्तिके विरुद्घ प्रकरण प्रविष्ट कर लिया गया है । एक पुलिस अधिकारीने बताया कि जिलेके वैजापुर तालुकमें खंडाला गांव निवासी जावेद साबिर पठानके विरुद्घ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, २०१८ की ‘धारा-४’के अन्तर्गत बुधवार, १७ अक्तूबरको प्रकरण प्रविष्ट किया गया ।
पुलिस निरीक्षक अनन्त कुलकर्णीने बताया, जावेदने दिसम्बर २०१६ में शबाना निसारसे निकाह किया था । लगभग एक वर्ष तक उनके मध्य सब कुछ ठीक चलता रहा । इसके पश्चात उनके मध्य साधारण बातोंको लेकर बहस होने लगी । उन्होंने कहा, ९ सितम्बरको जावेद शबानाको कन्नड जिलेमें उसके एक परिजनके घर पर छोड आया और इसके पश्चात वह उसे वापस लेने नहीं आया । शबानाके अभिभावक उसके घर गए और सन्धि करनेका आग्रह किया; लेकिन २३ सितम्बरको जावेदने ‘व्हाट्सएप’पर उसे ‘तीन तलाक’का संदेश भेज दिया ।
शबानाने बुधवार, १७ अक्तूबरको वैजापुर पुलिस थानेमें उसके विरुद्घ एक परिवाद प्रविष्ट कराई, जिसके पश्चात जावेदके विरुद्घ अभियोग प्रविष्ट किया गया । निरीक्षकने बताया कि जावेदको अभी तक बन्दी नहीं बनाया गया है ।
“तुलसीदासजीने कहा है कि ‘भय बिनु होई न प्रीति’; यह इस कुप्रथापर लागू होता है । वैधानिक कार्यवाही और मुस्लिम महिलाओंके मुखर होकर विरोध करनेसे मुसलमान पुरुषोंमें उपजा भय ही, महिलाओंको इस कुप्रथाके नर्कसे उन्हें उभार सकता है ।”- सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ
स्रोत : लाइव हिन्दुस्तान
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