फरवरी १८, २०१९
पुलवामा आक्रमणके पश्चात भारतमें स्थान-स्थानपर पाकिस्तानके विरुद्घ कडे पग उठाए जा रहे हैं । इसी दिशामें बीकानेरके डीएमने पाकिस्तानियोंके लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान नागरिकोंको ४८ घंटोंके भीतर जनपद छोडनेका आदेश दिया है ।
सोमवार, १८ फरवरीको जम्मू-कश्मीरके पुलवामा जनपदके पिंगलिना क्षेत्रमें सुरक्षाबलों और आतंकियोंके साथ मुठभेड हुई । इस मुठभेडमें मेजर सहित देशके ४ सैनिक वीरगतिको प्राप्त हुए । एक नागरिककी भी मौत इस मुठभेडमें हुई है । वीरगतिको प्राप्त हुए सैनिकोंमें एक एस. राम भी थे, जो राजस्थानसे थे ।
एक ओर जहां सोमवारको एस रामका पार्थिव शरीर देर रात राजस्थान पहुंचा, वहीं बीकानेरके डीएम (जिलाधिकारी) कुमार पाल गौतमने ‘सीआरपीसी धारा-१४४’के अन्तर्गत आदेशोंकी एक सूचि जारी की । इस सूचिमें पाकिस्तानी नागरिकोंको आदेश दिया गया कि वह ४८ घंटोंके भीतर जनपद छोड दें ।
इतना ही नहीं बीकानेरकी सीमाक्षेत्रमें बने सभी विश्रामालयोंमें (होटलोंमें) पाकिस्तानी नागरिकोंको स्थान देनेपर भी प्रतिबंध लगा दिया है । इस आदेशको २ माहके लिए पारित किया गया है ।
“पाकिस्तानी धर्मान्ध नागरिकोंको ही नहीं, वरन देशमें बैठे द्रोहियोंको भी सदैवके लिए बाहर करें । २ माहमें क्या होगा ? चूंकि इतना सब करनेके पश्चात भी इनकी मानसिकता नहीं परिवर्तित हो सकती है ।”- सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ
स्रोत : ऑप इण्डिया
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