देहली उच्च न्यायालयद्वारा वामपन्थी ‘मीडिया पोर्टल’को अन्तरिम ‘राहत’ देनेसे मनाही, नूतन ‘आईटी’ नियमोंको दी थी चुनौती
१० जुलाई, २०२१
देहली उच्च न्यायालयने ७ जुलाईको वामपन्थी समाचार अन्तर्जाल ‘द वायर’, ‘द क्विंट’ और ‘ऑल्टन्यूज’को अन्तरिम ‘राहत’ देनेसे मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने नये ‘आईटी’ नियमोंके पालनके लिए जारी हुई सूचना और अपनेपर कार्यवाहीके भयसे याचिका प्रविष्ट करते हुए चुनौती दी थी ।
याचिकामें ‘आईटी’ नियमोंको अनुच्छेद १९(१), १९(१)(g), १४ और २१ का उल्लङ्घन बताकर चुनौती दी गई थी । समाचार अन्तर्जालोंका कहना था कि नूतन ‘आईटी’ नियम शासनको उनपर देखरेख रखनेकी स्वीकृति देते हैं जो कि ‘मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००’की सीमासे बाहर आता है ।
स्वयंपर आई तो नियम स्मरण हो गए और आए दिन जो नियमोंका उल्लङ्घन करके देशविरोधी समाचार प्रकाशित करते हैं, उसका क्या ? ऐसे ‘पोर्टल’ केवल दण्डके पात्र हैं । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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