देहली उपद्रव, हत्याकाण्ड जैसे गम्भीर प्रकरणमके आरोपीको भतीजीके ‘निकाह’के लिए न्यायालयने प्रदानकी अन्तरिम प्रतिभूति (जमानत)


७ सिंतबर, २०२१
      देहली उपद्रवसे जुडे एक प्रकरणके आरोपी रिफाकत अलीको प्रतिभूति प्रदान की गई है । उसके परिवारमें होनेवाले एक ‘निकाह’में सम्मिलित होनेके लिए अन्तरिम प्रतिभूति दी गई है । रिफाकतकी भतीजीका ‘निकाह’ १२ सितम्बरको होना है । उसपर हत्यासे जुडे एक प्रकरणमें संलिप्त होनेका आरोप है । इससे पूर्व गत वर्ष न्यायालयने उसकी याचिका अस्वीकृत की थी । ‘रिपोर्ट’के अनुसार उस समय न्यायालयने कहा था कि वह कथित रूपसे उपद्रवोंमें सक्रिय रूपसे सम्मिलित था ।
      यह प्रकरण जाफराबाद क्षेत्रमें उपद्रवोंके मध्य गोली लगनेसे अमान नामक व्यक्तिकी मृत्युसे जुडा है । गत वर्ष आदेशमें न्यायालयने आरोप-पत्रमें कहा था कि समूचे घटनाक्रम में १९ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे । घटनास्थलपर उपस्थित रहे कई पुलिसकर्मियोंको लगीं चोटोंसे अपराधकी गम्भीरता तथा भयावहताका बोध होता है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरणमें आरोपीका एक ‘वीडियो फुटेज’ भी मिला है । इसमें वह उपद्रवियोंके मध्य दिख रहा है । उसने हिंसक भीडके मध्य लोहेकी छड भी थाम रखी थी ।
        न्याय व्यवस्थाद्वारा अपराधियोंके प्रति संवेदनशीलता रखना न्याय न देनेके समान ही है । हिन्दू राष्ट्रकी स्थापना न्यायिक क्षेत्रमें हो रही धर्मग्लानिको रोकनेके लिए अपरिहार्य है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 
 
स्रोत : ऑप इंडिया


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