हिन्दू सेवकका बलपूर्वक कराया गया ‘खतना’, मन्दिर जानेपर की गई पिटाई, पढवाई गई ‘नमाज’


२५ सितम्बर, २०२१
      मध्य प्रदेशके आगर मालवा जनपदमें एक हिन्दू सेवक दशरथका बलपूर्वक ‘खतना’ करा दिया गया था ।  नासिर और उसके पुत्र जुबेर खानने अपने सेवक दशरथको, उसे धर्मान्तरणके लिए विवश किया । पुलिसने नासिर और जुबेर खानके विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अध्यादेश २०२० के अन्तर्गत प्रकरण प्रविष्ट किया है ।
‘मीडिया’के विवरण अनुसार, ३१ वर्षीय दशरथने पुलिसको बताया है कि मालीखेडाके रहनेवाले  चिकित्सक नासिर खान और उसके बेटेने, उसका ‘खतना’ करा दिया है और उन्होंने उसे मन्दिर जानेपर पीटा । मुसलमान ‘मजहब’ स्वीकार करनेके लिए उसे बार-बार धमकाया गया । दशरथका आरोप है कि उन दोनों, बाप-बेटेने उससे बलपूर्वक ‘नमाज’ पढवाई थी ।
कोतवाली थाना प्रभारी रणजीत सिंगारने बताया कि ३१ वर्षीय दशरथ मैहर, झालावाड जनपदके गणेशपुरा गंगधार निवासीने नासिर खान व उसके बेटे जुबेर खानके विरुद्ध प्रकरण प्रविष्ट करवाया है, जिसमे उसने बताया है कि वह २००७ से नासिरके पास सेवा कार्य कर रहा था । इस मध्य उन दोनों बाप-बेटेने दशरथको धमकाया कि वह धर्म परिवर्तन कर ले । लगभग ७ माह पूर्व उन्होंने बलपूर्वक उसका ‘खतना’ करवा दिया था । वे उसे बलपूर्वक टोपी पहनाकर ‘नमाज’ भी पढवाते थे । इसके अतिरिक्त, वे उसे मन्दिर भी नहीं जाने देते थे और न ही कोई त्योहार मनाने देते थे । उनका कहना नहीं माननेपर, वे उसे पीटते थे । आरोपी उसे बार-बार कहते थे कि हमने तुझे इतने वर्षोंसे पाला है; इसलिए तुझे धर्म परिवर्तन करना ही पडेगा ।
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अध्यादेशके अन्तर्गत, विवाह तथा किसी अन्य कपटपूर्ण विधिसे किए गए धर्मान्तरणके प्रकरणमें अधिकतम १० वर्षोंके लिए कारागृह एवं एक लाख रुपएतक आर्थिक दण्डका प्रावधान किया गया है ।
     मध्यप्रदेशका धार्मिक स्वतन्त्रता अध्यादेश महत्त्वपूर्ण है; परन्तु इसमें कारावासके स्थानपर अपराधियोंके लिए केवल मृत्युदण्डका प्रावधान ही होना चाहिए । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 
 
स्रोत : ऑप इंडिया


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