रामनवमी, हनुमान जयन्तीसे पूर्व राजस्थानके कोटा, बीकानेर, जोधपुर और अब अजमेरमें धारा १४४, ‘भाजपा’ नेताने बताया मुख्यमन्त्री गहलोतका ‘नादिरशाही’ आदेश


७ अप्रैल, २०२२
      राजस्थानके मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतके नेतृत्ववाले कांग्रेस शासनमें राज्यके अजमेर जनपदमें हिन्दू त्योहारोंसे पूर्व धारा १४४ क्रियान्वित करनेका आदेश ‘जारी’ किया गया है । आदेशमें आयोजनोंके मध्य धार्मिक चिह्नवाले ध्वजोंको नहीं लगानेके निर्देश दिए गए है ।
     ‘भारतीय जनता युवा मोर्चाके’ (BJYM के) पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अजमेर नगर निगमके ‘डिप्टी मेयर’ नीरज जैन हिंदुस्तानीने इस सम्बन्धमें अजमेरके जनपद प्रशासनद्वारा ‘जारी’ किए गए परिपत्रको (सर्कुलरको) ‘ट्विटर’पर साझा किया है । उन्होंने कांग्रेस शासनकी तुलना मुगलराजसे की है ।
     नीरज जैनने ‘ट्वीट’कर लिखा, “कोटा, बीकानेर, जोधपुर और अब अजमेर सहित अन्य नगरोंमें गहलोत ‘साहब’का ‘नादिरशाही’ आदेश । किसी धार्मिक चिह्नके ध्वज लगाना, ‘डीजे’ बजाना अपराध है । अजमेरके जनपधाधिकारी दीप अंशके नामसे ‘जारी’ इस परिपत्रमें कहा गया है कि यह प्रतिबन्ध गुरुवारसे (७ अप्रैल २०२२ से) आगमी एक माहतक ‘जारी’ रहेंगे । इस मध्य यदि कोई व्यक्ति या समूह इस आदेशका उल्लङ्घन करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।
      आज रामनवमी और हनुमान जयन्ती मनानेपर अघोषित प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, यदि उक्त आदेशका वैधानिक विरोध नहीं किया गया तो कल ये कांग्रेसके नेता हिन्दुओंको तिलक आदि लगानेपर भी प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 


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