छत्तीसगढके घुमका गांवने की मदिरापर प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा 


०७ अगस्त, २०२२
      छत्तीसगढ राज्यमें रायपुरके बालोद जनपदके घुमका गांवमें गांववालोंने मद्य बन्दी घोषित की है । गांवमें किसीने मद्यके विक्रय की, तो उसे ५१ सहस्र रुपयोंका दण्ड भरनेका नियम बनाया है । ३ सहस्र जनसंख्यावाले इस गांवमें मद्य विक्रयकी और ध्यान देनेके लिए ‘सीसीटीवी कैमरे’ लगाए जाएंगे । मद्य पीनेके कारण होनेवाले अपराध रोकनेके लिए गांववालोंने यह निर्णय लिया है । सरपंच मिलाप सिंह ठाकुरने बताया कि घुमका गांवमें प्रत्येक परिवारका एक व्यक्ति ‘व्यसनी’ था । जिस कारण महिला और बच्चोंको कष्ट सहन करना पडता था । महिलाओंद्वारा इस सम्बन्धमें की प्रार्थनापर गांवमें मद्य बन्दी करनेका निर्णय लिया गया ।
          प्रत्येक शासन राजस्व पानेके लिए मद्य विक्रयको अनुमति देता है और समाजकी अधोगति करता है । ‘कुछ राज्योंमें मद्यपर प्रतिबन्ध होता है, तो केवल कागदोंपर होता है’, अभीतक ऐसा ही दिखाई दिया है । इस पृष्ठभूमिपर घुमका गांवद्वारा किए प्रयास प्रशंसनीय हैं । देशके प्रत्येक गांवको ऐसा प्रयास करना चाहिए, जिससे भारतकी होनेवाली अधोगति कुछ मात्रामें तो रुकेगी । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 
साभार : https://sanatanprabhat.org 


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