विवाहके लिए लडकीपर ‘इस्लाम’ स्वीकारनेका भय दिखाने वाले राजा खानपर प्रकरण प्रविष्ट : मध्य प्रदेशमें ‘ग्रूमिंग जिहाद’की एक और घटना
९ अप्रैल, २०२१
मध्य प्रदेशमें कुछ दिवस पूर्व ‘मप्र धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम २०२१’ लागू हुआ है । इसके अनुसार छल कपट अथवा बलपूर्वक धर्मान्तरणको गम्भीर अपराध माना गया है और इसके लिए कठिन अर्थदण्डके साथ १० वर्षतकके कारावासका प्रावधान भी किया गया है ।
एक विवरणके अनुसार २० वर्षकी एक लडकीने राजा खान नामके एक युवकके विरुद्ध प्रकरण प्रविष्ट कराया है । लडकी और राजाके बीच सामाजिक जालस्थलके माध्यमसे मित्रता हुई थी । पांच वर्षोंतक दोनों एक साथ रहे । लडकीका आक्षेप है कि राजाने धर्म परिवर्तितकर विवाह करनेकी प्रतिज्ञापर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाए ।
दिसम्बरमें मध्यप्रदेशमें ही उज्जैनमें ‘ग्रूमिंग जिहाद’का प्रकरण आया था जब ३५ वर्षीय एक महिलाने वसीम अकरम नामके व्यक्तिपर छल कपट, शीलभंग और धमकी देनेका आक्षेप लगाया था । महिलाके अनुसार अकरमने स्वयंको हिन्दू बताया । इस प्रकरणमें उज्जैनके मुनिनगर पुलिस कार्यालयमें अकरमके विरुद्ध प्रकरण प्रविष्ट हुआ था।
शासनद्वारा बनाए नूतन विधानके पश्चात भी धर्मान्तरण नहीं रुक रहे है । इससे स्पष्ट है कि हिन्दू राष्ट्र ही अब जिहादियोंको रोकनेका एकमात्र उपाय है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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