उत्तर प्रदेशमें पति व देवरने ‘हलाला’के नामपर किया पीडितासे दुष्कर्म
०६ अगस्त, २०२१
उत्तर प्रदेशके रामपुरमें ‘हलाला’के नामपर दुष्कर्मका प्रकरण उजागर हुआ है । पीडिताने आरोप लगाया है कि उसके पतिने ‘तीन तलाक’ देनेके उपरान्त उसे अपने भाईके साथ कक्षमें बन्दकर उसका दुष्कर्म करवाया । पुलिसने इस परिवादके आधारपर ७ लोगोंके विरुद्ध प्रकरण प्रविष्ट किया है ।
प्रकरण १६ जुलाईको रामपुरके स्वार थाना क्षेत्रके एक गांवका है । पीडिताका ‘निकाह’ १ वर्ष पूर्व ही हुआ था । ‘निकाह’के कुछ मास उपरान्त स्थिति अच्छी थी । इसके पश्चात ससुरालवालोंने मायकेसे वाहन और १० लाख रुपए लानेकी मांग कर दी और १६ जुलाईको उसे ‘तीन तलाक’ दे दिया गया ।
पीडिताने इसकी सूचना पुलिसको की; परन्तु ससुरालवालोंने पारस्परिक सन्धिका आश्वासन दिया और उसके पश्चात छोटे देवरसे ‘निकाह’ करनेका प्रस्ताव रखा, जिससे ‘हलाला’ किया जा सके । पीडिताने मना किया; परन्तु उससे कहा गया कि इस ‘निकाह’के पश्चात उसका दूसरी बार उसके पतिसे ही ‘निकाह’ करवा दिया जाएगा ।
इसके पश्चात १६ जुलाईको ससुरने उसे और देवरको एक कक्षमें भेजकर द्वार बाहरसे बन्द कर दिया । भीतर देवरने उनके साथ दुष्कर्म किया ।
केन्द्र शासनद्वारा तीन तलाकपर विधान बना हुआ है; परन्तु इन मुसलमानोंको उसका भय नहीं है । यह अपने पन्थके अनुसार ‘हलाला’कर महिलाओंके साथ दुष्कर्म करते हैं; अतः ऐसे लोगोंको कठोर दण्ड देना चाहिए । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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