सितम्बर २७, २०१८
राजस्थानके बाडमेर जिलेके बालोतरा थाना क्षेत्रमें एक महिलाने अपने पतिद्वारा चलभाषपर ‘तीन तलाक’ सहित दहेजका प्रकरण प्रविष्ट करवाया है । पीडिताका आरोप है कि १५ सितम्बरको उसके पतिने उसे चलभाषपर तीन तलाक दे दिया ! महिलाका आरोप है कि उसका विवाह लगभग २३ वर्ष पूर्व हुआ थी और गत १०-१२ वर्षोंसे उसका पति और उसके ससुराल वाले उसको दहेजके लिए प्रताडित कर रहे थे । पुलिसने पीडिता सलमाकी परिवादपर बुधवारको उसके पति सलीम खान, उसके ससुर मोहम्मद सुल्तान, देवर रमजान खान और देवरानी जहीनाके विरुद्ध धारा ४९८ए, ४०६, ३२३ और ३/४ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम २०१८ के अन्तर्गत प्रकरण प्रविष्ट कर जांच आरम्भ कर दी गई है । बालोतरा निवासी पीडिता सलमाने बताया कि लगभग २ माह पूर्व उसके पति सलीम खान, निवासी समदडी, बाडमेरने उसको घरसे निकाल दिया था, जिसके पश्चात वह अपने पिताके घर रह रही थी । इस मध्य १५ सितम्बरको उसके पतिने उसे चलभाषपर तलाक दे दिया । पीडिताका कहना है कि पतिद्वारा तलाक दिए जानेके अगले दिवस १६ सितम्बरको ही उसने बालोतरा पुलिस थानेमें इस सम्बन्धमें परिवाद प्रविष्ट करानेका प्रयास किया, लेकिन पुलिसने उसकी परिवाद प्रविष्ट नहीं की ।
उन्होंने बताया कि इस २३ सितम्बरको पुलिसने उसे थाने बुलाया, जिसके पश्चात वह थाने गई । पीडिताने बताया कि जब वह थाने पहुंची, तो उस समय उसका पति सलीम भी वहां उपस्थित था । पीडिताके अनुसार पुलिसद्वारा समझानेके पश्चात भी उसका पति उसको तलाक देनेकी जिदपर अडा रहा और पुलिसकी उपस्थितिमें ही उसे एक सादे कागदपर तलाक लिखकर दे दिया । यद्यपि इस प्रकरणमें सलमाके पति सलीमका कहना है कि उसने मुस्लिम रीति-रिवाजसे ही अपनी पत्नीको तीन बारमें तलाक दिया है । सलीमने बताया कि उसने लगभग चार माह पूर्व प्रथम बार तलाककी घोषणा की, उसके पश्चात दूसरी बार दो माह पूर्व और अभी १५ सितम्बरको उसने तीसरी बार चलभाषपर तलाककी घोषणा की ।
सलीमने आरोप लगाया कि पारिवारिक कारणोंसे परेशान होकर उसने अपने पत्नीको तलाक दिया है । सलीमने कहा कि हाल ही में २३ सितम्बरको उसे बालोतरा पुलिसने बुलाया था, जिसके पश्चात जब वह थाने पहुंचा तो पुलिसने उसे लिखितमें तलाक देनेके लिए कहा, जिसके पश्चात उसने पुलिसकी उपस्थितिमें अपनी पत्नीको लिखितमें तीन तलाक दे दिया !
स्रोत : जी न्यूज
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