सितम्बर २०, २०१८
दिल्लीके एक न्यायालयने कोणार्कके सूर्य मन्दिरपर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करनेपर यहां राज्य पुलिसद्वारा गुरुवारको बन्दी बाए ओडिशाके पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्राको जमानत दे दी ! न्यायालयने मित्राको जांचमें सम्मिलित होनेका निर्देश दिया । इससे पूर्व आज ओडिशा विधानसभाने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियोंके लिए मित्राके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित किया ।
पूर्व भाजपा नेता बैजयन्त पाण्डाके साथ इस प्रकरणमें आरोपी बनाए गए मित्राको राष्ट्रीय राजधानीमें हजरत निजामुद्दीनके पास बन्दी बनाया गया और उन्हें मुख्य नगरके न्यायाधीश मनीष खुरानाके समक्ष प्रस्तुत किया गया । ओडिशा पुलिसने उन्हें ओडिशा ले जानेके लिए तीन दिवसकी ट्रांजिट रिमांड मांगी ।
मित्राने सामाजिक प्रसार माध्यमपर अपना दृष्टिकोण साझा करके कोणार्क सूर्य मन्दिरपर अशोभनीय टिप्पणियां की, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओंको आहत करना था । पुलिसने कहा कि आरोपीने कोणार्क सूर्य मन्दिरके कुछ भागोंमें अपने चित्र लिए और उन्होंने उडिया लोगोंके विरुद्ध ट्वीट किया । ‘ट्वीट’ १४ सितम्बरको किए गए थे ।
भारतीय दण्ड संहिताकी ‘१५३-ए’ (धर्म, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदिके आधारपर विभिन्न गुटोंके मध्य वैमनस्यता फैलाना) और २९५-ए (धर्म या धार्मिक भावनाओंको ठेस पहुंचाकर किसी वर्गकी धार्मिक भावनाओंको ठेस पहुंचानेके लिए द्वेषपूर्ण कृत्य) सहित विभिन्न धाराओंके अन्तर्गत यह प्रकरण प्रविष्ट किया गया है । यदि दोषी पाया जाता है तो आरोपीको अधिकतम तीन वर्षके कारावासका दण्ड हो सकता है ।
“कैसे ये मैकॉले शिक्षित तथाकथित बुद्धिजिवी अनर्गल बातें कर जमानतपर निकल जाते हैं ! हिन्दू राष्ट्रमें ऐसे विधर्मियोंको सर्वोचित दण्ड दिया जाएगा, जिससे पुनः कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा” – सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ
स्रोत : इण्डिया
Leave a Reply