मध्य प्रदेशमें ‘मिलावटखोरी’पर मिलेगा आजीवन कारावासका दण्ड
२८ फरवरी, २०२१
मध्य प्रदेशके शिवराज सिंह चौहान शासनके मन्त्रिमण्डलने शुक्रवारको खाद्य पदार्थोंमें मिलावट करनेवालोंको आजीवन कारावास देने के लिए दण्डके विधानको स्वीकृति दे दी है । इसकी जानकारी राज्यके गृहमन्त्री नरोत्तम मिश्राने दी । उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थोंमें मिलावट करनेवालोंको अब कठोर दण्ड दिया जाएगा ।
नरोत्तम मिश्राने कहा, “मध्य प्रदेश मन्त्रिमण्डलने खाद्य पदार्थोंमें मिलावट करनेवालोंको अब कठोर दण्ड दिया जाएगा । इसको देखते हुए ‘मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक, २०२१’को स्वीकृति दी गई है । इसमें व्यक्तिको आजीवन कारावासके दण्डका प्रावधान है ।”
मध्य प्रदेशके गृहमन्त्रीने कहा कि मिलावटखोरी सीधे-सीधे लोगोंकी मृत्युका कारण बन रही है; इसलिए दण्डको और बढाया गया है । इसके अतिरिक्त अवसान तिथिवाली वस्तु विक्रयपर भी दण्डके प्रावधानको स्वीकृति दी गई है । मिलावटपर कसावट अभियानसे शासनको विश्वास है कि मिलावटखोरीपर अंकुश लगानेमें सफलता मिलेगी ।
मध्यप्रदेश शासनका यह निर्णय प्रशंसनीय है । केवल धरातलपर इसका कठोरतासे पालन होना चाहिए; क्योंकि हमारे ढीले विधान और नेताओंकी अनदेखीके कारण पानी भी आज भारतमें मिलावटवाला विक्रय हो रहा है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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