जिहादीने किया ८ वर्षतक यौन शोषण, धर्मान्तरणके पश्चात हिन्दू महिलाको घरसे निकाला


२३ अगस्त, २०२१
      मध्य प्रदेशके सीधी जनपदसे ‘लव-जिहाद’का प्रकरण उजागर हुआ है, जहां इब्राहिम खान नामके एक व्यक्तिने एक विवाहित महिलाका ८ वर्षतक यौन उत्पीडन किया और पुनः उसका बलात धर्म परिवर्तन करा दिया । इस घटनामें ‘पुलिस’ने आरोपित इब्राहिम खानको बन्दी बना लिया है ।
      ज्ञातव्य है कि सीधी जनपदके शिकरी ‘थाना’के मझौलीकी रहनेवाली ३० वर्षीय सुनीता साहूने कोतवालीमें विवरण प्रविष्ट कराया है । पीडितकेद्वारा प्रविष्ट कराए गए परिवादमें (शिकायतमें) बताया गया कि प्राय: ८ वर्ष पूर्व वह आरोपित इब्राहिम खानके सम्पर्कमें आई । इन ८ वर्षोंके मध्य इब्राहिम निरन्तर पीडितका यौन शोषण करता रहा और उसका धर्म परिवर्तन भी करानेके पश्चात आरोपितने पीडितको अपने घरसे भगा दिया और कहा कि अब उसका कार्य पूरा हो चुका है और उसे (पीडित) जहां जाना है, चली जाए । इसके पश्चात पीडितने अन्ततः पुलिसमें परिवाद प्रविष्ट कराया, जहां आरोपित इब्राहिम खानको ‘आईपीसी’की धारा ३७६, ५०६ एवं धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियमके अन्तर्गत घटना प्रविष्टकर बन्दी बनाया गया ।
      यद्यपि आरोपित इब्राहिम खानको बन्दी बनानेके लिए ‘पुलिस’को कठोर श्रम करना पडा । ‘पुलिस’को सूचना मिली कि आरोपित इब्राहिम सीधी छोडकर गुजरात भागनेके प्रयासमें है, तब ‘पुलिस’ने उसके ‘गुफानुमा’ घरकी ‘घेराबन्दी’ की । तीन आंगन, बडे-बडे ‘हॉल’ और १६ द्वारोंको ध्वस्त करनेके पश्चात आरोपित इब्राहिम खानको बन्दी बनाया जा सका । ‘पुलिस’ने १५ द्वारोंका ‘ताला’ खोलते हुए अन्ततः १६वें द्वारसे आरोपितको बन्दी बनाया ।
     जिहादी कुटिल युक्तियां लगाकर हिन्दू महिलाओंको प्रेम जालमें फंसाते है; उसके पश्चात उनका शोषणकर धर्म-परिवर्तन हेतु दबाव डालते है । ऐसेमें हिन्दू महिलाओंको धर्मशिक्षण देनेसे ही इस समस्याका निदान सम्भव है; अतः ऐसा हो, इस हेतु सभी हिन्दू सङ्गठित होकर, हिन्दू राष्ट्रकी स्थापना हेतु प्रयास करें ! – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
 
 
स्रोत : ऑप इंडिया


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