कुकर्मके दोषी मौलानाको १० वर्षका कारावास व अर्थदण्ड


नवम्बर १३, २०१८

 

मदरसेमें पढने वाले दो भाइयोंके साथ कुकर्म करने वाले मौलानाको १० वर्ष कारावासका दण्ड मिला है । सोमवार, १२ नवम्बरको ‘पॉक्सो एक्ट कोर्ट’ने मौलानाको दोषी बताया और दण्डके साथ ५० सहस्त्रका अर्थदण्ड देनेको भी कहा । धनराशिमें से २०-२० सहस्त्र दोनों पीडित बच्चोंको देनेका आदेश दिया गया है ।

‘पॉक्सो एक्ट कोर्ट’के विशेष शासकीय अधिवक्ता रणवीर सिंह डागरने बताया कि साहिबाबाद क्षेत्रके एक गांवमें रहने वाले व्यक्तिके दो पुत्र (वरिष्ठ (९) और अनिष्ठ (७)) साहिबाबाद स्थित मदरसेमें रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । आरोप है कि मदरसेके मौलाना नदीमने दोनों भाईके साथ कई बार कुकर्म किया ! ९ जुलाई २०१५ को भी मौलानाने दोनों भाइयोंके साथ कुकर्म किया था !

मौलानाने दोनों बच्चोंको चेतावनी दी कि यदि उन्होंने किसीको यह बात बताई तो वह उनकी और परिवारके लोगोंकी हत्या कर देगा ! इस मध्य दो माहमें मिलने वाले अवकाशपर ७ अगस्त २०१५ को मदरसेमें पढने वाले दोनों भाइयोंको उनके पिता लेने पहुंचे और उन्हें लेकर घर आ गए । घर आकर दोनों बच्चोंने पिताको सारी बात बताई । इसके पश्चात् साहिबाबाद थानेमें अभियोग प्रविष्ट हुआ और अब मौलानाको दोषी माना गया ।

“आए दिन मदरसोंमें मौलानाओंद्वारा दुष्कृत्य व आतंकी शिक्षणके प्रकरण उजागर होते रहते हैं तो प्रशासन इनपर पूर्णतया प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाती ? आतंक व दुष्कर्मके इन केन्द्रोंको एक दिवस भी रहने देना राष्ट्रके लिए संकट है; अतः इन्हें त्वरित अवैध घोषित कर मुख्य धाराके विद्यालयोंसे जोडे !”- सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ

 

स्रोत : नभाटा



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