जुलाई १६, २०१८
मध्य प्रदेशकी व्यवसायिक नगरी इन्दौरमें एक मदरसेके मौलवीके विरुद्ध नाबालिग बच्चीसे छेडछाडका अभियोग हुआ है । इन्दौरके चन्दन नगरमें स्थित मदरसेके मौलवी, मोहम्मद सिकन्दर बेग अलीमके विरुद्ध ‘पॉक्सो एक्ट’के अन्तर्गत पुलिसने अभियोग किया है । बताया जा रहा है कि चन्दननगरके सेक्टर-२ में लोहा गेटके निकट बने मदरसेमें सोनकच्छकी रहने वाली १२ वर्षीय बच्ची सात दिवस पूर्व ही पढने आई थी । शनिवारको वह पढकर नीचे आई तो मौलवीने आवाज देकर उसे अपने कार्यालयमें बुलाया । इसके पश्चात मौलवीने बच्चीके साथ छेडछाड की ! पुलिसके अनुसार रविवार दोपहर थैला ठीक करानेके बहाने बच्ची मदरसेसे बाहर आई तो उसे कुछ लडके मिले । बच्चीने उनका चलभाष लेकर अपने माता-पितासे बात की और मौलवीकी सच्चाई बता दी ।
पुलिसके अनुसार, सोनकच्छकी रहने वाली १२ वर्षीय बच्ची सात दिवस पूर्व ही दारुल उलूम जिनाददु जहर मदरसामें पढने आई थी । मौलवीने शनिवारको बच्चीके साथ छेडछाड की । बच्चीने चलभाषपर माता-पिताको घटनाके बारेमें जानकारी दी और इन्दौर आनेकी बात कही । बच्चीके माता-पिताने इन्दौर आनेके पश्चात तत्काल पुलिसमें मौलवीके विरुद्ध परिवाद दिया । परिजनोंकी परिवादपर पुलिसने अभियोग कर दोषी मौलवी मोहम्मद सिकन्दर बेगको (६४) बन्दी बनाकर कारावास भेज दिया ।
स्रोत : जी न्यूज
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