६२ वर्षीय सांसद मौलाना सलाउद्दीन अयूबीने १४ वर्षीय लडकीसे किया ‘निकाह’, पुलिसको दिए गए जांचके आदेश
२४ फरवरी, २०२१
पाकिस्तानके बलूचिस्तानमें ६२ वर्षीय सांसद मौलाना सलाउद्दीन अयूबीने १४ वर्षीय बच्चीसे ‘निकाह’ कर लिया । सलाउद्दीन बलूचिस्तानके चित्रालसे ‘जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम’ दलका सांसद है, सूचनानुसार एक ‘एनजीओ’ने जानकारी सार्वजनिक करते हुए बताया कि यह घटना विगत वर्षमें हुई थी, परन्तु अभी चर्चामें आई है । शासनने पुलिसको इस विषयकी जांचके आदेश दे दिए हैं । पाकिस्तानमें ‘निकाह’के विधान अनुसार लडकियोंके विवाहकी आयु १६ वर्ष है । इससे कम आयुमें ‘निकाह’ होनेपर उसे अपराध मानते हुए दण्डका प्रावधान भी है ।
‘द डॉन’की सूचनामें बच्चीके विद्यालयने उसका जन्म प्रमाणपत्र ‘मीडिया’के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें बच्चीकी जन्मतिथि २८ अक्टूबर २००६ दिखाई गई है ।
चित्राल पुलिस स्थानकके निरीक्षक सज्जादने परिवाद प्रविष्ट होनेकी पुष्टि की है; परन्तु प्राथमिकीकी प्रविष्टि अभीतक स्पष्ट नहीं है । घटनाका परिवाद मिलनेपर पुलिस पीडिताके घर पहुंची, पूछताछमें उसके पिताने अपनी बेटीके ‘निकाह’की बातसे मनाकर दिया ।
पाकिस्तान है और इस्लाम है, तो कुछ भी सम्भव है; क्योंकि उनके लिए स्त्री, वासनापूर्ति व बच्चा उत्पन्न करनेकी ‘मशीन’ मात्र है । ऐसे लोग सम्पूर्ण मानवतापर बोझ हैं । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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