जनवरी १७, २०१९
बिहारमें पटनाके ग्रामीण क्षेत्र परसा बाजारमें मंगलवार, १५ जनवरीकी संध्या एक व्यक्तिको नशेमें धुत होकर गर्भवती बकरीके साथ दुष्कर्म करनेपर पकडा गया है ! बकरी ३ माहकी गर्भवती थी । महिलाको बकरी मृत मिली थी । महिलाने पुलिसको दी परिवादमें कहा है कि उस व्यक्तिने नशेमें उसकी बकरीके साथ दुष्कर्म किया । आरोपीका नाम मोहम्मद शिराज हैं ।
मोहम्मद शिराजने इसे स्वीकार कर लिया है । यह सम्पूर्ण प्रकरण ‘भादंसं’ धारा और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७१ के अन्तर्गत प्रविष्ट किया गया है । परिवादपर कार्यवाही करते हुए, पुलिसने उस व्यक्तिको बन्दी बना लिया और बकरीके शवको जांच और अन्य चिकित्सीय परीक्षणके लिए एक पशु चिकित्सा केन्द्र भेज दिया ।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी हरियाणाके मेवातसे एक बकरीका दुष्कर्मका समाचार आया था । जांचके पश्चात ज्ञात हुआ कि ८ नशेमें धुत लोगोंने वीरान क्षेत्रमें बकरीके साथ दुष्कर्म किया था ।
“जिस घृणितसे घृणित कार्यका सम्भवतः कोई विचार भी नहीं कर सकता है, धर्मान्ध उसे करता है ! पूर्वमें भी धर्मान्धोंद्वारा ऐसे कुकृत्योंंके समाचार आए हैं तो क्या इसे भी इस्लामका अभिन्न अंग मानना चाहिए ? अन्य धर्मोंके मानवको काफिर बताकर धर्मान्ध अपना इस्लामिक कृत्य करते आए हैं तो क्या मूक पशुओंपर ऐसे कृत्योंका आदेश इस्लाम देता है ? मानव तो मानव, मूक पशुओंपर भी ये अविचारणीय कृत्य असहनीय है ! ऐसे वासनान्ध मनुष्य केवल मृत्युदण्डके ही पात्र हो सकते हैं !”- सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ
स्रोत : इपोस्टमोर्टम
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