उत्तर प्रदेशमें लव-जिहादके विरुद्ध विधेयक विधानसभामें ध्वनि मतसे पारित
२५ फरवरी, २०२१
उत्तर प्रदेशमें बलपूर्वक धर्म परिवर्तन और लव-जिहादकी घटनाओंपर रोक लगानेके लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन विधेयक २०२१ विधानसभामें ध्वनि मतसे पारित हो गया है । योगी शासनने प्रदेशमें धर्मान्तरण जैसी घटनाओंपर रोक लगानेके लिए यह अधिनियम बनाया था । ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक २०२१’के अनुसार, बलपूर्वक धर्मान्तरण करानेवालेको भिन्न-भिन्न श्रेणीमें एक वर्षसे १० वर्षोंके कारावास का प्रावधान है । साथ ही कमसे कम ५०००० रुपयेका अर्थदण्ड देना होगा ।
बुधवार, २४ फरवरीको योगी शासनने उत्तर प्रदेश विधानसभामें अपने सबसे महत्त्वपूर्ण विधेयक उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन विधेयक २०२१ अर्थात ‘एंटी लव जिहाद विधेयक’ ध्वनि मतसे पारित किया । यद्यपि अभी यह विधेयक विधान परिषदमें पारित होनेके पश्चात राज्यपालके पास हस्ताक्षरके लिए भेजा जाएगा । उसके पश्चात ही यह विधानका(कानूनका) रूप लेगा ।
धर्मनिष्ठ राजनेता होंगे तो कार्य कुशलता उनकी कार्यशैलीमें दिखाई देती है । उत्तर प्रदेशके मुख्यमन्त्रीको साधुवाद, कि वे ऐसा अधिनियम लेकर आए । सभी राष्ट्रवादी केन्द्र शासनसे मांग करें कि यह अधिनियम सम्पूर्ण राष्ट्रमें लागू हो । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
Leave a Reply