विवाहका आश्वासन दे ‘मदरसे’की छात्रासे जिहादी ‘मौलवी’ने किया दुष्कर्म, उजागर होते ही हुआ लुप्त
११ अक्टूबर, २०२१
उत्तर प्रदेशके बरेली जनपदमें बहेडीसे एक छात्रा, ४ वर्ष पूर्व शीशगढ थानाक्षेत्रके एक ‘मदरसे’में पढने गई थी । उसी ‘मदरसे’में उबैश हाफिज नामका उसका सहपाठी भी था, जो कुछ समय पश्चात ‘मौलवी’ बनकर उसी ‘मदरसे’में पढाने लगा।
बरेलीके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुसार कुछ समय पश्चात, जिहादी ‘मौलवी’ उबैश हाफिजने छात्रासे प्रेम-प्रसंगके पश्चात विवाहका झांसा देकर, कई बार दुष्कर्म किया ।
कुछ समय पश्चात छात्रा गर्भवती हुई तो आरोपी ‘मौलवी’ने उसपर दबाव बनाकर गर्भपात करवा दिया । इस मध्य पीडिता अपने परिजनके साथ ‘मौलवी’के घर गई तो उसे मार देनेकी धमकी देते हुए भगा दिया गया । पीडिताकी परिवादपर आरोपी ‘मदरसा’ शिक्षकके विरुद्ध धारा-३५६, ३७६, ३१३, ५०४ और ५०६ के अनुसार, अभियोग प्रविष्ट होनेके पश्चातसे आरोपी लुप्त है । उसे पकडनेके प्रयास किए जा रहे हैं ।
उल्लेखनीय है कि जुलाईमें केरलके कासरगोड जनपदकी नीलेश्वर ‘पुलिस’ने ५० वर्षीय एक ‘मदरसा’ शिक्षकको पकडा था । वह अपनी ही १६ वर्षीय बेटीके साथ विगत दो वर्षोंसे बारम्बार दुष्कर्म और यौन शोषण कर रहा था । इतना ही नहीं, उसपर दूसरे लोगोंके साथ भी बेटीका दुष्कर्म करवानेका आरोप लगा था ।
उपर्युक्त प्रकरणमें हमें ज्ञात होता है कि ‘मदरसों’में जो शिक्षा दी जाती है, उसीके अनुसार ये म्लेच्छ दुष्कर्म करते हैं; अतः सभी मदरसोंपर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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