भोपालके पाकिस्तानप्रेमी धर्मान्धोंपर नहीं चलेगा राजद्रोहका प्रकरण
भारत-पाकिस्तानके मध्य १८ जून २०१७ को हुए क्रिकेट मैचमें भारतकी हारके पश्चात् पटाखे चलानेवाले और पाकिस्तानके समर्थनमें उद्घोष (नारेबाजी) करनेवाले भोपालके १५ मुसलमानोंपर मध्यप्रदेश पुलिस अब देशद्रोहका प्रकरण नहीं चलाएगी । अब इनपर सामान्य धाराओंके अन्तर्गत वैधानिक प्रकरण (कानूनी मुकदमा) चलेगा । पहले इन्हें राजद्रोहके आरोपमें बन्दी बनाया गया था; परन्तु घटनाके तीन दिन पश्चात्, अब पुलिसने राजद्रोहका आरोप वापस ले लिया है और अब उनपर दण्ड प्रक्रिया संहिताकी (आईपीसी) धारा १५३ (ए) के अन्तर्गत साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करनेका प्रकरण चलाया जाएगा । क्या भारतके विरुद्ध छद्मयुद्ध कर, प्रतिदिन हमारे सैनिकोंको मृत्युके घाट उतारनेवाले एवं आतंकवादी कार्यवाही कर हमारे देशमें अस्थिरता निर्माण करनेवाले, शत्रु राष्ट्र पाकिस्तानके समर्थनमें उद्घोष करनेवाले एवं उसकी जीतपर पटाखे फोडनेका इतना बडा अपराध करनेवाले, राजद्रोही नहीं है ? कबतक हम धर्मान्धोंकी राष्ट्रद्रोही कृतियोंको क्षमा कर, उनका तुष्टिकरण कर अपने राष्ट्रका अहित करते रहेंगे ? (२३.६.२०१७)
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